नई दिल्ली। एक समय था जब वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म माना जाता था, लेकिन अब वाहन में फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबन्ध बीते समय की बात हो गई है। केन्द्रीय सड़क और हाईवे मंत्रालय (Union Ministry of Roads and Highways) ने अभी हाल ही में सेंट्रल मोटर विहीक्ल रूल्स 1989 (Central Motor Vehicle Rules 1989) में बदलाव करते हुए नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया है। नोटिफिकेशन (Notification) में कहा गया है कि क़ानून के अनुपालन को आसान बनाने और वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए कुछ ख़ास उद्देद्श्यों के तहत वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है।
नोटिफिकेशन (Notification) के मुताबिक कार के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की एक प्रमुख वजह कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा रोके जाने पर दस्तावेजों को दिखाना है। खास कर ऐसे दस्तावेज जिन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित किया गया हो, उन्हें फिजिकल डॉक्युमेंट की जगह दिखाया जा सकता है। नोटिफिकेशन (Notification) में कहा गया है कि डिजिलॉकर में रखे गए दस्तावेज पहले से ही स्वीकृत हैं। केन्द्रीय सड़क और हाईवे मंत्रालय द्वारा उठाये गये इस कदम से न सिर्फ चालकों को सहूलियत रहेगी बल्कि कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों को भी कागजात चेक करने में आसानी होगी। नोटिफिकेशन (Notification) में कहा गया है कि बेशक इन डॉक्युमेंट्स को सत्यापित कराने की जरूरत होगी उन्हें सरकारी पोर्टल जैसे डिजि लॉकर और एम-परिवहन के जरिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इस बात का रखना होगा ध्यान
नोटिफिकेशन (Notification) के मुताबिक यदि ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया हो या फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो उसका ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जहां इसकी जांच की जा सकती है। कार डॉक्युमेंट्स से संबंधित और सभी डेटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर और मॉनिटर किया जा सकता है। हालंकि नोटिफिकेशन (Notification) ने यह स्पष्ट किया गया है कि नेविगेशन उद्देश्य से चालक हाथ में फोन रख सकता है। हालांकि, चालक को यह सुनिश्चत करना होगा कि डिवाइस पकड़ने के कारण उसे या फिर सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों को किसी भी तरह की दिक्कत न आये। ये नियम मोटर वीइकल (ड्राइविंग) रेग्युलेशन 2017 में संशोधन के जरिए जोड़े गए हैं।
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