लखनऊ। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए दिशा—निर्देश जारी कर दिया गया है। गृहमंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तक 15 अक्टूबर के बाद से कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शर्तों के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है। साथ ही किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। साथ ही दुर्गा पूजा के आयोजन सहित अन्य आयोजकों को नई गाइडलाइन में राहत दी गई है।
योगी सरकार की नई गाइडलाइंस
- 15 अक्टूबर के बाद से सभी स्कूल व शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।
- स्वैच्छिक रूप से क्लास लेने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है।
- अभिभावक की लिखित सहमत के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे।
- सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अलग से सावधानी गाइडलाइन जारी की जाएगी।
- शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन किया जाएगा।
- ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल खोले जाएंगे।
- 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ संचालित किए जाएंगे।
- मनोरंजन पार्क को भी सशर्त खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ करने की अनुमति दी गई है।
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