चंडीगढ़ : देश में लव जिहाद एक्ट को लेकर चर्चा चल रही है। कल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक ने गैरकानूनी रूपांतरण कानून 'उत्तर प्रदेश कानून के खिलाफ धार्मिक रूपांतरण निषेध अध्यादेश -2020' के मसौदे को मंजूरी दी।
लव जिहाद पर अध्यादेश लाने के योगी सरकार के फैसले का हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में कहा है कि योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के अपराधियों पर कार्रवाई के लिए इस कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।
हरियाणा जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाएगा। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद पर एक कानून बनाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार भी जल्द ही यूपी की तर्ज पर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। जिसका गृह मंत्री अनिल विज पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं।
आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध रूप से धर्मांतरण कानून ion उत्तर प्रदेश लॉ अगेंस्ट रिलीजन धर्म परिवर्तन अध्यादेश -२०१० ’के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत, एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी भी तरह का रूपांतरण प्रलोभन, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके या विवाह द्वारा गैरकानूनी होगा।
ऐसा करने पर अधिकतम 10 साल की सजा होगी। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' से निपटने के लिए एक कानून लाएगी। अध्यादेश रूपांतरण के सभी पहलुओं पर प्रावधान निर्धारित करता है।
इसके अनुसार, यदि इच्छुक पक्ष परिवर्तित करना चाहते हैं, तो संबंधित पक्षों को मसौदे पर दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। उल्लंघन करने पर छह महीने से तीन साल तक की सजा हो सकती है। इस अपराध के लिए न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।
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