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Thursday, December 10, 2020

अब इस राज्य रेप के आरोपी को मिलेगी मौत की सजा, कैबिनेट में पास हुआ बिल


मुंबई।
 देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत रेप के आरोपी को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। साथ ही एसिड अटैक के आरोपी को भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बिल को शक्ति बिल (Shakti Act) का नाम दिया गया है। कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही विधानसभा में पेश किया जायेगा, जिससे इस कानूनी रूप दिया जा सके।इस बिल के बारे में बात करते हुए गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Minister of State for Home Anil Deshmukh) ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में शक्ति एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है।

उन्होंने बताया कि रेप के मामलों में शिकायत मिलने पर पुलिस को 15 दिन में चार्जशीट फ़ाइल करनी होगी और रेप के मामलों को सुनवाई विशेष अदालतों में होगी। साथ ही इस तरह के मामलों का ट्रायल अधिकतम 30 दिन में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख ( Minister of State for Home Anil Deshmukh) ने कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) १४ दिसंबर से विधान सभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

इसी सत्र ने पेश किया जायेगा बिल 

शक्ति एक्ट (Shakti Act) को इसी सत्र में विधान सभा में पेश किया जायेगा। दोनों सदनों में इस बिल पर चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जायेगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर (Minister for Women and Child Development Yashomati Thakur) ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा इस कानून के बन जाने से राज्य में महिलाओं-बच्चियों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा और महिलाओं व बच्चियां खुद को सुरक्षित महसूस करेगी।

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