पति ने दी धमकी देने का आरोप
दरअसल, दुल्हन और उसके प्रेमी सुखवीर सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर महिला के पति और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की मांग की थी। आवेदन में महिला ने कहा कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। 6 महीने पहले वह सुखबीर सिंह के संपर्क में आई और उन्हें प्यार हो गया। जब महिला के पति और परिवार के सदस्यों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने महिला और उसके प्रेमी को मारने की धमकी दी।
बिना किसी सबूत के आवेदन करने के अधिकार का दुरुपयोग
महिला और उसके प्रेमी ने पटियाला पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर मदद मांगी लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने उच्च न्यायालय में आवेदन किया। लेकिन जस्टिस मनोज बजाज ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि बिना तलाक के इस तरह के रिश्ते को कानूनी मान्यता नहीं है। यह एक अपवित्र संबंध है। आवेदन बिना किसी आधार के किया गया है, जो कि आवेदन करने के अधिकार का दुरुपयोग है।
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