सुप्रीम कोर्ट में बदला मामलों की लिस्टिंग का नियम: अब बुधवार-गुरुवार को रेगुलर मामलों की नहीं होगी सुनवाई - Newztezz

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Saturday, November 16, 2024

सुप्रीम कोर्ट में बदला मामलों की लिस्टिंग का नियम: अब बुधवार-गुरुवार को रेगुलर मामलों की नहीं होगी सुनवाई


 Supreme Court changed cases listing Rules: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार, 16 नवंबर को मामलों की सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी किया गया। इसके मुताबिक अब बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं किए जाएंगे।

सर्कुलर में कहा गया, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे मामलों को लिस्ट किया जाएगा। रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे।

वहीं, स्पेशल बेंच या पार्ट हियर्ड मैटर (आंशिक सुनवाई) वाले मामले चाहें वो मिसलेनियस हों या रेगुलर, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे मामलों को लंच के बाद के सेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देश के अनुसार लिस्ट किया जाएगा।

वर्तमान प्रैक्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नए मामले सोमवार और शुक्रवार को लिस्ट किए जाते हैं। इन्हें मिसलेनियस डे (Miscellaneous Day) भी कहा जाता है। मंगलवार-गुरुवार को रेगुलर सुनवाई के लिए तय किया गया है, जहां मामलों की अंतिम सुनवाई होती है।

बदला गया सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर रिस्टम

11 नवंबर को पद संभालने के बाद CJI संजीव खन्ना ने मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए जाने वाले रोस्टर में बदलाव किया था। फैसला लिया गया कि CJI और दो सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली तीन बेंच लेटर पिटीशन और जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई करेंगी।

केस अलॉटमेंट के नए नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और PIL की सुनवाई CJI खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेंगी।

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