दिल्ली HC ने अमेजन पर लगाया देश का सबसे बड़ा जुर्माना, देना होगा करोड़ों का हर्जाना - Newztezz

Breaking

Friday, February 28, 2025

दिल्ली HC ने अमेजन पर लगाया देश का सबसे बड़ा जुर्माना, देना होगा करोड़ों का हर्जाना

 


Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन की एक यूनिट पर ‘बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब’ (BHPC) के ट्रेडमार्क उल्लंघन के कारण 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला बुधवार को एक अदालती आदेश में आया। भारतीय वकीलों ने इसे ऐतिहासिक बताया है क्योंकि ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में किसी अमेरिकी कंपनी पर अब तक इतनी बड़ी राशि का जुर्माना नहीं लगाया गया है। यह फैसला तब आया है जब भारत में अमेजन पर अपने चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देने का आरोप है जिसे कंपनी ने नकारा है।

अमेजन बेवसाइट से बेचे जा रहे थे नकली ब्रांड

यह मामला 2020 में लाइफस्टाइल इक्विटीज द्वारा दायर किया गया था, जो BHPC के ट्रेडमार्क की मालिक है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि अमेजन की भारतीय वेबसाइट पर उनके ट्रेडमार्क से मिलता-जुलता लोगो वाले कपड़े बेचे जा रहे थे। अदालत ने इसे गंभीर उल्लंघन माना और कहा कि नकली ब्रांड अमेजन टेक्नोलॉजीज का था और इसे भारतीय अमेजन वेबसाइट पर बेचा जा रहा था। अमेजन की भारतीय इकाई ने इस आरोप से इनकार किया है और अदालत के आदेश पर कंपनी के प्रवक्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 85 पन्नों के आदेश में यह स्पष्ट किया कि दोनों लोगो के बीच अंतर करना मुश्किल था। दोनों लोगो की तुलना करने के लिए टीशर्ट की तस्वीर भी सामने लाई गई है।

भारत में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना

दिल्ली हाइ कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि भारत में अब तक ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इरा लॉ के पार्टनर आदित्य गुप्ता ने इसे भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में सबसे बड़ा जुर्माना बताया। अब यह देखा जाना बाकी है कि अमेरिकी अदालतें इस भारतीय फैसले को कैसे लागू करती हैं। बता दें कि, यह पहला मौका नहीं है जब अमेजन पर ऐसे आरोप लगे हैं। 2019 में, लाइफस्टाइल इक्विटीज ने लंदन में भी अमेजन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। इसके अलावा, पिछले साल अमेजन एक फैसले के खिलाफ अपील हार गई थी, जिसमें उसने अपनी अमेरिकी वेबसाइट पर ब्रिटिश उपभोक्ताओं को ध्यान मे रख के ब्रिटेन के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया था। 

No comments:

Post a Comment